बरेली में गौकशी की फिराक में घूम रहे 2 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार: कैण्ट पुलिस ने पुरानी घटना का भी किया सफल अनावरण
बरेली। थाना कैण्ट पुलिस ने रविवार तड़के गश्त और चेकिंग के दौरान गौकशी की फिराक में घूम रहे दो वांछित अभियुक्तों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने हाल ही में हुई गौकशी की घटना का सफल खुलासा किया है। इनके पास से अवैध असलहा, कारतूस और गौकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद हुए हैं।
गश्त के दौरान जंगल से दबोचे गए आरोपी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 30 अगस्त 2026 को प्रातः लगभग 04:20 बजे कैण्ट पुलिस टीम गश्त पर थी। चेकिंग के दौरान कृष्णा कॉलोनी जाने वाले मार्ग पर स्थित सरकारी ट्यूबवैल से पहले जंगल में दो संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी 23 अगस्त 2026 को नकटिया पुल के पास हुई गौकशी की घटना (मु०अ०सं० 413/26) में वांछित थे।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण
पैकर इल्मास वारसी खान (उम्र 37 वर्ष), पुत्र महमूद रज़ा, निवासी रोहिली टोला, थाना बारादरी, जनपद बरेली।
नन्हे बाबू उर्फ अतीक खान (उम्र 25 वर्ष), पुत्र सरवर, निवासी ठरियां निज़ावत खां, थाना कैण्ट, जनपद बरेली।
पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे परसौना और ठरिया के बीच जंगल में आवारा गौवंशीय पशुओं को पकड़कर उनका वध करते थे और मांस की आपूर्ति बरेली शहर में करते थे। अवशेषों को खेतों या नकटिया नदी के किनारे फेंक देते थे। आरोपी नन्हे बाबू (जो डेरी का काम करता है) खेतों में घूमने वाले पशुओं को बांध देता था और फिर अपने साथियों को फोन करके बुला लेता था।
बरामदगी का सामान
01 लोहे का चापड़
02 लोहे की छुरी
01 प्लास्टिक की रस्सी
01 मीट काटने का लकड़ी का गट्टा
01 अवैध तमंचा (.315 बोर) एवं 02 जिंदा कारतूस (.315 बोर)
01 पोको मोबाइल फोन
कानूनी कार्यवाही और पुलिस टीम
पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम (मु०अ०सं० 413/26) और आर्म्स एक्ट (मु०अ०सं० 425/26) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है।
इस सफल कार्रवाई को प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार धीर, उ०नि० इंतजार हुसैन, उ०नि० रोहित तोमर, का० रियाज अली, का० राजीव कुमार एवं का० आयुष भारद्वाज की टीम ने अंजाम दिया।
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