थाना शाही क्षेत्र ग्राम गौसगंज में घटित घटना में संलिप्त मुख्य अभियुक्त बख्तावर के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्यवाही की गयी।
* दिनांक 19.07.2024 को थाना शाही क्षेत्र के ग्राम गौसगंज में वादी पक्ष के घरों के सामने खड़े होकर उनके घर की खिड़की में लेजर लाइट का फोकस कर रोशनी डाली गयी, जिसको मना करने पर मुख्य अभियुक्त बख्तावर पुत्र झुन्डा शाह निवासी ग्राम गौसगंज आदि 50 नामित एवं 10-15 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर योजनाबद्ध तरीके से मुकदमा वादी श्री हीरालाल एवं अन्य व्यक्तियों के साथ लाठी डंडो, लोहे की राड एवं ईंट पत्थरों आदि से जान से मारने के आशय से मारपीट की घटना कारित की गयी थी, घटना में वादी के पुत्र तेजराम उर्फ तेजपाल के साथ भी मारपीट की गयी, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी, साथ ही वाहनों आदि में भी तोड़फोड़ की घटना कारित की गयी थी। जिससे लोकशांति छिन्न-भिन्न हो गयी थी और जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। इस सम्बन्ध में स्थानीय थाना शाही पर वादी श्री हीरालाल पुत्र रामदयाल निवासी गौसगंज थाना शाही जनपद बरेली की सूचना के आधार पर मु०अ०सं० 217/2024 धारा 191(2),191 (3), 190, 109,115(2),352,351(2), 324,74,331 (5) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त मुख्य आरोपी बख्तावर आदि अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर हमला करने के सम्बन्ध में पुलिस के द्वारा भी थाना शाही पर मु0अ0सं0 218/2024 धारा 191(2),191 (3),190,132,125(A),221,224,331 (5), 324 बीएनएस एवं 7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1932 बनाम बख्तावर पुत्र झुन्डा शाह आदि 50 नामित एवं 25-30 अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था।
* थाना शाही पुलिस द्वारा घटना के सूत्रदार/मुख्य आरोपी बख्तावर पुत्र झुन्डा शाह निवासी गौसगंज थाना शाही जनपद बरेली को दिनांक 20.07.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
• गिरफ्तार मुख्य आरोपी बख्तावर उपरोक्त जेल से बाहर आने के लिए माननीय न्यायालय से जमानत के लिए प्रयास कर रहा था। थानाध्यक्ष शाही द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उच्चाधिकारीगण की संस्तुति के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट बरेली द्वारा दिनांक 06.11.2024 को उपरोक्त अभियोग में मुख्य अभियुक्त बख्तावर उपरोक्त के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 (एनएसए) के अन्तर्गत कार्यवाही करने का आदेश निर्गत किया गया। जिसे जिला कारागार बरेली में निरुद्ध अभियुक्त
बख्तावर उपरोक्त को तामील कराया गया।
अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-
1. मु0अ0सं0 217/2024 धारा 191(2),191(3), 190,109,115(2),352,351(2),324,74,331(5) बीएनएस।
2. मु0अ0सं0 218/2024 धारा 191(2), 191 (3), 190, 132, 125(A),221,224,331(5),324 बीएनएस एवं 7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम ।
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