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दिल्ली उच्च न्यायालय ने AAP विधायक सोमनाथ भारती को जमानत दे दी और ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें एम्स के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने AAP विधायक सोमनाथ भारती को जमानत दे दी और ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें एम्स के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था।

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